Telangana तेलंगाना: KTR का कहना है कि जनवाड़ा में उन्होंने जो फार्महाउस लीज पर लियाहै, उसके लिए सरपंच ने अनुमति दी है। क्या दस साल तक मंत्री रहे केटीआर को यह नहीं पता कि सरपंचों के पास परमिट जारी करने का अधिकार नहीं है? डीटीसीपी को छोड़कर, सीएम के पास भी वह अधिकार नहीं है। क्या केटीआर के चुनावी हलफनामे में वास्तविक फार्महाउस लीज का खुलासा किया गया है? मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर इसका खुलासा exposure नहीं किया गया तो केटीआर को अयोग्य घोषित किया जाएगा और जांच का सामना करना पड़ेगा। जब उन्होंने 2020 में जनवाड़ा फार्महाउस के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया, तो केटीआर ने कहा कि अगर अनियमितताएं हुईं तो वे इसे ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमायत सागर और उस्मान सागर जल मंडल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। 111 जेवी के तहत निर्माण के लिए संगठन को एनओसी देना होता है, सरपंच को नहीं। रेवंत ने कहा कि अगर उनके परिवार के सदस्यों का कोई अवैध निर्माण है, तो केटीआर को सूची लानी चाहिए। बुधवार को सीएम रेवंत ने सचिवालय में मीडिया से बात की। 111 जेवी में कोई बदलाव नहीं सीएम रेवंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों को पूरी तरह लागू किए बिना 111 जेवी के मामले में एक इंच भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने 111 जीवो को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, ताकि जमीन के रेट बढ़ाए जा सकें और कारोबार हो सके। उस कमेटी के अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और कहते हैं कि कोई हलचल नहीं है।