Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने शुक्रवार को फॉर्मूला-ई रेस मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में केटीआर को गिरफ्तारी से राहत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव पर फरवरी 2023 में फॉर्मूला ई रेसिंग इवेंट को हैदराबाद में लाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई थी।
इस मामले में केटीआर को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि पूर्व नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार Chief Secretary Arvind Kumar को दूसरा आरोपी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) के पूर्व मुख्य अभियंता बी एल एन रेड्डी को तीसरा आरोपी बनाया गया था।