New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस एमएलसी के कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका की सुनवाई 7 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है। यह मामला सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जहां बीआरएस एमएलसी की ओर से अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण मामले को स्थगित करना चाहते थे। राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति कावेरी बावेजा ने अधिवक्ताओं से कहा कि वह 7 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे डिफॉल्ट जमानत याचिका को अंतिम बार स्थगित कर रही हैं। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या नीतीश राणा और मोहित राव यहां नहीं हैं। न्यायाधीश ने कथित तौर पर कविता के अधिवक्ताओं से कहा, "यदि आप बहस नहीं कर सकते, तो अपनी याचिका वापस ले लें।" डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई अब तक दो बार स्थगित हो चुकी है।