Karimnagar.करीमनगर: स्वयंभू अघोरी एलारी श्रीनिवास के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। कोठापल्ली पुलिस ने महिला को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया। पीड़िता द्वारा 28 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 64(1), 87, 318(4), 351(2) बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्रीनिवास ने पिछले साल 21 नवंबर को महिला का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया था। बाद में उसे कोंडागट्टू अंजनेया स्वामी मंदिर भी ले जाया गया, जहां उसने उसके गले में पवित्र धागा बांध दिया।
श्रीनिवास ने महिला से 3 लाख रुपये लिए और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसने पहले फोन पर उससे दोस्ती की और शुरू में उससे सनातन धर्म के बारे में बात करता था। इससे पहले मोकिला पुलिस ने एक मामले में श्रीनिवास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। वह फिलहाल चंचलगुडा जेल में बंद है।