Jogulamba Gadwal जोगुलम्बा गडवाल: महबूबनगर Mahabubnagar के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने मनोपद में वर्ष 2016 में पूर्व ग्राम सरपंच पानी कुरुमन्ना की हत्या के मामले में छह व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया। वर्ष 2012 से चल रहे झगड़े के कारण हुई इस हत्या में कुरुमन्ना पर पोटुला पाडु रोड पर शिकार के चाकुओं से हमला किया गया था। पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि इसी आरोपी से संबंधित हत्या के मामले में गवाहों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के कारण अपराध को प्रेरित किया गया।
सीआई पी. वेंकटेश्वरलू तथा एसआई भगवंत रेड्डी के मार्गदर्शन में मनोपद पुलिस Manopad Police ने जांच की तथा आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को सजा मिली। जिला एसपी श्री टी. श्रीनिवास राव आईपीएस ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तथा कानूनी टीम की सराहना की। दोषियों में वरिकुंतला प्रसाद, वरिकुंतला रामंजनेयुलु, वरिकुंतला प्रकाश, वरिकुंतला गंगा राजू, वरिकुंतला गरका राजू तथा वरिकुंतला प्रवीण शामिल हैं।