9वीं अनुसूची में 42 प्रतिशत आरक्षण शामिल करना असंभव है : Ramchander Rao
Telangana तेलंगाना : भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार द्वारा तैयार 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को बिना न्यायिक समीक्षा के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार इसे 9वीं अनुसूची से जोड़े बिना ही लागू करे। भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली आए राव ने सोमवार को तेलंगाना भवन में पत्रकारों से बात की। "कांग्रेस की आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हास्यास्पद है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती मामले और 2007 में आईआर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
तमिलनाडु आरक्षण का मुद्दा अभी भी अदालत में है। जानबूझकर 42% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करना ओबीसी समुदाय को गुमराह करना है। सरकार की इस घोषणा के पीछे चुनाव न कराने की साजिश है। मध्य प्रदेश में गाँव को इकाई मानकर जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू किया गया था। अगर तेलंगाना सरकार ईमानदार है, तो इसे उसी तरह लागू किया जाना चाहिए। हम बीसी-ई के तहत शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण को राजनीति में लागू करने का कड़ा विरोध करेंगे," रामचंद्र राव ने स्पष्ट किया। उन्होंने बंदी संजय और एटाला के बीच मतभेदों को एक आंतरिक पारिवारिक समस्या बताया। उन्होंने कहा कि रेवंत-कोमातिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, कविता-केटीआर समेत सभी पार्टियों में समस्याएँ हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी।