संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद आईटी विभाग हैदराबाद में 'बेनामी वाहनों' को निशाना बना रहा

हैदराबाद में 'बेनामी वाहनों' को निशाना बना

Update: 2023-05-12 09:02 GMT
हैदराबाद: बेनामी संपत्तियों को निशाना बनाने के बाद अब आयकर विभाग की नजर बेनामी वाहनों पर है. विभाग ने हैदराबाद में खरीदी गई मर्सिडीज बेंज G350 को बेनामी वाहन घोषित करते हुए उसकी खरीद और हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। विभाग का दावा है कि यह वाहन हैदराबाद के एक प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी का है, लेकिन यह किसी और के नाम पर पंजीकृत है.
बेनामी संपत्ति हस्तांतरण रोकथाम अधिनियम की धारा 24 के तहत आयकर विभाग ने वाहन कुर्क करने के आदेश जारी कर सड़क परिवहन प्राधिकरण विभाग को पत्र लिखकर इसके हस्तांतरण और बिक्री पर रोक लगाने को कहा है. आयकर अधिकारियों के अनुसार, वाहन की कीमत कथित तौर पर 1.27 करोड़ रुपये है।
सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग इस मर्सिडीज बेंज के कथित मालिक के स्वामित्व वाले अन्य वाहनों का विवरण प्राप्त करने के लिए भी कदम उठा रहा है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। अधिकारी वाहन के अज्ञात मालिक और उसके असली मालिक का पता लगाने के इच्छुक हैं। साथ ही विभाग ने इस वाहन के लिए जारी किए गए चालानों की जानकारी सड़क परिवहन प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी है। वाहन में काला चश्मा लगाने पर दो और पुप्पलागुड़ा में एक चालान काटा गया।
माना जा रहा है कि इस वाहन की कुर्की के आदेश के बाद आयकर विभाग कथित मालिक के पास मौजूद अन्य वाहनों के स्वामित्व और खरीद के बारे में भी ब्योरा हासिल करेगा।
बेनामी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई बेनामी लेनदेन पर सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। सरकार ने बेनामी लेन-देन पर कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल अक्सर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। बेनामी संपत्तियों और वाहनों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के लिए आयकर विभाग को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और ऐसे लेनदेन में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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