इंटरमीडिएट परीक्षा के मद्देनजर, 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Update: 2025-05-21 17:31 GMT

Telangana तेलंगाना: इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री परीक्षा, जो 22 मई सुबह 6 बजे से लेकर 29 मई शाम 6 बजे तक आयोजित होगी, के मद्देनजर 100 मीटर के दायरे में धारा 163 (पहले आईपीसी की धारा 144) लागू कर दी गई है। यह जानकारी साइबराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई है।

पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने, किसी प्रकार की रुकावट को रोकने और पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने के लिए यह धारा लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ या व्यवधान पर रोक रहेगी। इस आदेश से पुलिस अधिकारी, सैन्यकर्मियों, होमगार्ड्स, शिक्षा विभाग के अधिकारी को बाहर रखा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

Tags:    

Similar News

null