Hyderabad: धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे सिस्टम और पटाखों के इस्तेमाल पर रोक

Update: 2024-10-01 12:04 GMT
Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि हैदराबाद शहर में धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखे फोड़ने के साथ-साथ डीजे साउंड सिस्टम, साउंड मिक्सर और एम्प्लीफायर तथा अन्य उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों और उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को यहां जारी की गई। धार्मिक जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत, साउंड सिस्टम के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 12 अक्टूबर, 2010 के जी.ओ.एम. संख्या 172 में उल्लिखित ध्वनि डेसिबल सीमा तक ही सीमित रहेगा।
उपकरण किराए पर लेने वाले आयोजकों और साउंड सिस्टम उपकरण की आपूर्ति करने वाले डीलरों और कंपनी दोनों को पुलिस मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार - दिन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा जबकि रात का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या डीजे सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
साइलेंस जोन को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। हैदराबाद में सभी धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखों का उपयोग भी प्रतिबंधित है। डीजे सिस्टम और पटाखों के बारे में निर्देशों का उल्लंघन करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम, 1348 फसली, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 और हैदराबाद सिटी लाउडस्पीकर (उपयोग और लाइसेंसिंग का विनियमन) नियम-1963 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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