Hyderabad हैदराबाद: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 17 से 21 दिसंबर तक हैदराबाद दौरे के मद्देनजर शहर की पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। राष्ट्रपति निलयम में वीआईपी लोगों के आने-जाने और वापस आने के मद्देनजर शहर के कुछ इलाकों में यातायात जाम की आशंका है। पुलिस के अनुसार, 17 और 21 दिसंबर को हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन वाई जंक्शन, बोलारम चेकपोस्ट, नेवी हाउस जंक्शन, यप्रल रोड, हेलीपैड वाई जंक्शन, बाइसन एक्स रोड, अम्मुगुड़ा जंक्शन, लोथुकुंटा टी जंक्शन, लाल बाजार, होली फैमिली जंक्शन, त्रिमुलघेरी एक्स रोड, हनुमान मंदिर, कारखाना, एयरटेल शोरूम, एनसीसी, टिवोली, प्लाजा, सीटीओ, रसूलपुरा, पीएनटी, एचपीएस बेगमपेट फ्लाईओवर, ग्रीनलैंड्स, पंजागुट्टा जंक्शन, मोनप्पा जंक्शन, यशोदा अस्पताल, कटरिया होटल, राजभवन और मेट्रो रेजीडेंसी, वीवी स्टैच्यू पर वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट के कारण यातायात को कुछ समय के लिए रोका जाएगा या डायवर्ट किया जाएगा।
20 दिसंबर को बाइसन एक्स रोड, अम्मुगुडा जंक्शन, लोथुकुंटा टी जंक्शन, लाल बाजार, होली फैमिली जंक्शन, त्रिमुलघेरी एक्स रोड, हनुमान मंदिर, कारखाना, एयरटेल शोरूम, एनसीसी, टिवोली, प्लाजा, सीटीओ, रसूलपुरा, पीएनटी, एचपीएस बेगमपेट फ्लाईओवर, ग्रीनलैंड्स, पंजागुट्टा जंक्शन, मोनप्पा जंक्शन, यशोदा अस्पताल, कटरिया होटल, राजभवन और मेट्रो रेजीडेंसी, वीवी स्टैच्यू पर यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा या डायवर्ट कर दिया जाएगा।
पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सलाह पर ध्यान दें और बताए गए समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यात्रा संबंधी जानकारी के लिए हैदराबाद ट्रैफिक हेल्पलाइन (9010203626) उपलब्ध रहेगी। यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा की सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर हैंडल: https://twitter.com/HYDTP और फेसबुक हैंडल https://facebook.com/HYDTP/) के माध्यम से दी जा सकती है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करें।
साइबराबाद पुलिस ने ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया
साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले अलवल पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में रिमोट से नियंत्रित ड्रोन, पैराग्लाइडर और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 21 दिसंबर तक लागू रहेगा।
मोहंती ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीएनएस कानून की संबंधित धाराओं जैसे कि बीएनएस की धारा 147, 148, 289, 125, 125 (ए) और 125 (बी) के तहत दंडित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की चेतावनी में सिफारिश की गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को अपने-अपने पुलिस अधिनियमों और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य की राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसरों के पांच किलोमीटर के दायरे में और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में ऐसे हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
पैराग्लाइडर, रिमोट से नियंत्रित ड्रोन या माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट का उपयोग करके आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों द्वारा हमलों की संभावना को देखते हुए, मोहंती ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गतिविधियाँ सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग कर सकती हैं। इसलिए, इन साधनों के माध्यम से हमलों को रोकने के लिए आयुक्तालय की सीमाओं के भीतर उचित प्रतिबंध लगाना आवश्यक था।