हैदराबाद: ट्रिपल, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान की रकम पर ट्रैफिक पुलिस ने सफाई दी
रकम पर ट्रैफिक पुलिस ने सफाई
हैदराबाद: यातायात अधिकारियों द्वारा वास्तविक जुर्माना राशि से अधिक वसूले जाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अफवाहें सामने आने के बाद, विभाग ने बुधवार को विभिन्न यातायात अपराधों के लिए चालान राशि निर्धारित करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया।
शहर के यातायात पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि यातायात नियमों से संबंधित सभी जुर्माने नए नहीं हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ-साथ 18 अगस्त, 2021 के जीओ (सरकारी आदेश) के अनुसार लिए गए हैं।
बयान के मुताबिक, दोपहिया वाहनों में ट्रिपल राइडिंग के लिए 1200 रुपये जबकि गलत साइड ड्राइविंग के लिए दो और तिपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये और चार पहिया और उससे अधिक के लिए 700 रुपये खर्च करने होंगे।
गलत साइड ड्राइविंग के लिए एक दूसरे अपराध के लिए छह महीने की जेल की सजा दी जाएगी और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 700 रुपये जबकि चार पहिया और उससे अधिक के लिए 1700 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि जुर्माने को लेकर फर्जी खबर या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।