Hyderabad: TGCSB ने लोक अदालत कार्यक्रम में साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को 31.29 करोड़ रुपये वापस किए
Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने विभिन्न पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय करके साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को 31.29 करोड़ रुपये की राशि वापस की। तेलंगाना विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में 20 फरवरी से 6 जून के बीच आयोजित लोक अदालत कार्यक्रमों के माध्यम से पीड़ितों को राशि वापस करने में मदद की गई।
टीजीसीएसबी ने पीड़ितों को 7.90 करोड़ रुपये की राशि वापस करने में मदद की
पीड़ितों की एक बड़ी चिंता यह थी कि बैंकों द्वारा उनकी राशि को बिना वापस किए लंबे समय तक रोक कर रखा गया था। इन पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए, लोक अदालत में मुकदमे-पूर्व मामलों के माध्यम से धन वापसी के आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया, टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल ने कहा। उन्होंने कहा कि धन वापसी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP) तैयार की गई और फरवरी में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ-साथ एसपी/सीपी को प्रसारित की गई। अदालत में धन वापसी के लिए कुल 5,142 याचिकाएँ दायर की गईं और कुल 31.29 करोड़ रुपये के धन वापसी के आदेश जारी किए गए। शिखा गोयल ने कहा, "यह पहल साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को समय पर वित्तीय राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और तेलंगाना में साइबर सुरक्षा और कानूनी प्रतिक्रिया के लिए एक नया मानक स्थापित करती है।"
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