हैदराबाद : सौतेले पिता को 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

Update: 2022-06-21 15:59 GMT

हैदराबाद : एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसके भाई, जिसने लड़की को प्रताड़ित किया, को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. अदालत ने इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता, जो 2017 में अपराध के समय लगभग 13 वर्ष की थी, अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थी जो चौकीदार के रूप में काम करता था। जैविक पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी की थी।

बच्चे का सौतेला पिता बच्चे का यौन शोषण करता था जब उसकी माँ दूर होती थी, जबकि उसका भाई भी उसे अंबरपेट में अपने घर ले जाता था जहाँ उसने उसका यौन उत्पीड़न भी किया था।

"एक दिन, स्कूल में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार जागरूकता कार्यक्रम के बाद, पीड़िता एक शिक्षक के पास गई और अपनी आपबीती सुनाई। एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, "काचीगुडा पुलिस ने कहा।

दसवीं एएमएसजे कोर्ट में सुनवाई के बाद जज कविता ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा का ऐलान किया. पीड़ित का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त लोक अभियोजक के दुर्गाजी ने किया।

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