Telangana: हैदराबाद पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी घोषित करने के लिए अदालत का रुख किया
हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की मांग करते हुए शहर की एक अदालत में याचिका दायर की है। आरोपी व्यक्ति हैं: तेलंगाना विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) के पूर्व ओएसडी टी प्रभाकर राव और एक स्थानीय टीवी चैनल के मालिक ए श्रवण राव।
यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत दायर की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि अदालत द्वारा फरवरी के पहले सप्ताह में अपना आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।
बीएनएसएस की धारा 84 के तहत, एक अदालत लिखित उद्घोषणा जारी कर सकती है, जिसके तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिनों के भीतर आरोपी को अदालत में पेश होना पड़ता है।
इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 85 (1) अदालत को भगोड़ों से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की अनुमति देती है। सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर पिछले बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना उच्च न्यायालय के 18 न्यायाधीशों की प्रोफाइल बनाई थी। एक आधिकारिक सूत्र ने TNIE को बताया कि भुजंगा राव के उपकरणों से मिली फोरेंसिक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।