Hyderabad पुलिस ने गणेश उत्सव के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Update: 2024-08-26 12:45 GMT

हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और उससे जुड़े विसर्जन जुलूसों के लिए प्रक्रियाओं और नियमों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है। गणेश उत्सव 7 सितंबर, 2024 को शुरू होगा और 17 सितंबर, 2024 को विसर्जन के साथ समाप्त होगा। पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और त्योहार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं।

अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

सूचना और पुलिस मंजूरी:

♦ सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएँ स्थापित करने की योजना बनाने वाले आयोजकों को पहले एक ऑनलाइन सूचना फ़ॉर्म जमा करना होगा और संबंधित संभागीय सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) से लिखित पुलिस मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

♦ प्रत्येक मूर्ति स्थापना के लिए एक अलग पुलिस मंजूरी की आवश्यकता होती है, और सूचना फ़ॉर्म हैदराबाद सिटी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्थान और एनओसी आवश्यकताएँ:

♦ आयोजकों को भूमि मालिक से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” (एनओसी) प्रदान करना होगा, भले ही भूमि निजी हो या सरकारी स्वामित्व वाली हो।

♦ प्रतिष्ठानों से यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए या सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा नहीं होना चाहिए।

बिजली और लाउडस्पीकर:

♦ पंडालों में अनधिकृत बिजली कनेक्शन सख्त वर्जित हैं। आयोजकों को अधिकृत बिजली कनेक्शन प्राप्त करना होगा और सूचना फॉर्म के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

♦ लाउडस्पीकर का उपयोग दो बॉक्स-प्रकार की इकाइयों तक सीमित है, और आयोजकों को ध्वनि स्तर को अनुमेय सीमा के भीतर बनाए रखना चाहिए, विशेष रूप से रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच उनके उपयोग से बचना चाहिए।

स्वयंसेवक प्रबंधन और सुरक्षा:

♦ आयोजकों को भीड़ को प्रबंधित करने, पंडालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और अग्नि सुरक्षा सावधानियों की निगरानी करने के लिए उचित पहचान वाले स्वयंसेवकों को नियुक्त करना चाहिए।

जमा करने की अंतिम तिथि और पुलिस के साथ बैठक:

♦ सूचना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर, 2024 है। स्थानीय पुलिस स्टेशन आयोजकों के साथ बैठकें करेंगे ताकि व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके और त्योहार शुरू होने से पहले आवश्यक मंजूरी जारी की जा सके।

सामान्य सहयोग और निजी आवास:

♦ स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और निवासियों से अनुरोध है कि वे त्योहार के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ सहयोग करें।

♦ ये दिशा-निर्देश निजी आवासों में स्थापित मूर्तियों पर लागू नहीं होते हैं, जो आम जनता के लिए सुलभ नहीं हैं।

जुलूस के मार्ग और समय:

♦ आयोजकों को पुलिस मंजूरी में निर्दिष्ट मार्गों और समय का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

किसी भी सहायता या आगे के स्पष्टीकरण के लिए, आयोजकों को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशनों से संपर्क करने या सीधे हैदराबाद सिटी पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह अधिसूचना गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए एक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित उत्सव सुनिश्चित करती है।

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