Hyderabad पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर शिकंजा कसा; 1,275 मामले दर्ज किए गए
हैदराबाद: 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 1,275 मामले दर्ज किए हैं और 35 वाहनों का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया है।
पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199ए के अनुसार नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना प्रतिबंधित है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर न केवल नाबालिगों बल्कि वाहन मालिक या अभिभावक के लिए भी कठोर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
कड़े प्रवर्तन के तहत, संबंधित वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे।
परिणामस्वरूप, ऐसे 35 वाहनों का पंजीकरण एक साल की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया है। शेष वाहनों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।
हैदराबाद यातायात पुलिस माता-पिता और अभिभावकों से बच्चों को वाहन चलाने से रोकने का आग्रह करती है, क्योंकि इससे न केवल उनकी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान को भी खतरा होता है।
प्रवर्तन प्रावधानों के अनुसार, वाहन चलाते समय पकड़े गए नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र नहीं माना जाएगा।