Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस Hyderabad City Police कमिश्नर ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैलियों या सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (पहले सीआरपीसी की धारा 114) की धारा 163 लागू की है। हालांकि, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन Peaceful protests और धरने की अनुमति केवल इंदिरा पार्क और धरना चौक पर दी गई है।यह आदेश 27 अक्टूबर से 28 नवंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे।