Hyderabad police ने सुरक्षा कारणों से ड्रोन और पैरा-ग्लाइडर पर प्रतिबंध लगाया
Hyderabad.हैदराबाद: देश में सुरक्षा संबंधी बढ़ती चेतावनियों के मद्देनजर हैदराबाद शहर की पुलिस ने तत्काल प्रभाव से शहर की सीमा के भीतर रिमोट से नियंत्रित ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और माइक्रो-लाइट विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद द्वारा हस्ताक्षरित निर्देश का उद्देश्य हैदराबाद और सिकंदराबाद में जारी सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर दहशत को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
पुलिस ने कहा कि ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं को संकट संकेत या यहां तक कि धमकी के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आदेश में दोहराया गया है कि देश भर में हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधियों के बाद मौजूदा सुरक्षा स्थिति में सतर्कता की आवश्यकता है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तुरंत लागू हो गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा।