Hyderabad,हैदराबाद: हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस Hyderabad Traffic Police द्वारा इस साल अब तक शहर भर में विभिन्न स्थानों पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 52,080 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में पकड़ा गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त से 21 नवंबर के बीच पिछले तीन महीनों के दौरान कुल 13,933 वाहन चालकों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और विभिन्न अदालतों में 13,188 आरोप पत्र दाखिल किए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। पिछले तीन महीनों में करीब 824 शराब पीकर वाहन चलाने वालों को 1 से 10 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है और 227 शराब पीकर वाहन चलाने वालों को 2 दिन की समाज सेवा करने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, अदालतों के आदेश पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा 99 ड्राइविंग लाइसेंस भी 2 से 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित किए गए। अदालतों ने इस अवधि के दौरान सभी उल्लंघनकर्ताओं पर कुल 2.80 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
9 नवंबर को विशेष अभियान के दौरान 327 शराबी चालकों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामले दर्ज किए गए। 4 अक्टूबर को एक ही दिन में करीब 44 शराबी चालकों को अधिकतम 4 दिन और न्यूनतम 2 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। पिछले 3 महीनों में पकड़े गए शराबी चालकों में से सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक यानी 11,904 (85 प्रतिशत) पकड़े गए। शराबी चालकों को उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में गोशामहल और बेगमपेट के यातायात प्रशिक्षण संस्थानों में परामर्श भी दिया गया। हैदराबाद के अतिरिक्त आयुक्त (यातायात) पी विश्व प्रसाद ने कहा, "वाहन चालकों को यह याद रखना चाहिए कि शराब पीने से चक्कर आने के कारण उनकी दृष्टि बाधित होती है और यह डर को भी कम करता है और लोगों को जोखिम उठाने के लिए उकसाता है। वाहन चलाते समय ये सभी कारक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और कई बार यह जानलेवा साबित होते हैं।" उन्होंने कहा कि बार-बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ द्वारा 3 महीने या उससे अधिक या स्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे।