हैदराबाद हत्याकांड: NHRC ने तेलंगाना के DGP, CS को 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार, 6 मई को एक 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया,

Update: 2022-05-06 18:41 GMT

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार, 6 मई को एक 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया, जिसे हैदराबाद के सरूरनगर में उसकी पत्नी के भाई और एक अन्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से बेरहमी से मार डाला गया था। बुधवार, 4 मई को संदिग्ध ऑनर किलिंग के मामले में।

एनएचआरसी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बुधवार, 4 मई को मुस्लिम समुदाय की एक महिला से शादी को लेकर हैदराबाद के सरूरनगर में एक व्यस्त सड़क पर दलित व्यक्ति बिलिपुरम नागराजू पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने सैयद अश्रीन सुल्ताना के भाई सैयद मोबिन अहमद और उसके रिश्तेदार मोहम्मद मसूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अत्याचार के) घटना में अधिनियम।
आयोग ने कहा कि कानून के किसी डर के बिना सार्वजनिक दृष्टि से इस तरह के जघन्य अपराध ने अराजकता का संकेत दिया और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से इस बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा है कि क्या अंतरजातीय/अंतर-धार्मिक विवाह के मामलों में ऑनर किलिंग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार की कोई नीति है।
इस बीच, डीजीपी को जांच की वर्तमान स्थिति, पीड़ित की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों और राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई किसी भी राहत को पेश करने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी ने इस बारे में भी ब्योरा मांगा है कि क्या वहां


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