ब्राहिमपट्टनम की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, उडुगुला अरुणा की शादी 2001 में इब्राहिमपट्टनम के कोंगरा कलां गांव के उदुगुला श्रीनिवास से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। श्रीनिवास उसे और अधिक दहेज के लिए और उसके चरित्र के बारे में संदेह के साथ लगातार परेशान करता था,
28 दिसंबर 2016 को उसने मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा ली। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल लाया गया। उसने 29 दिसंबर 2016 को पुलिस को अपना बयान दिया।

10 जनवरी, 2017 को उनका निधन हो गया और इब्राहिमपटनम पुलिस ने इस मामले की जांच की और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने श्रीनिवास को 5 साल के सश्रम कारावास और 4000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।


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