हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 2017 में एक नाबालिग लड़की का पीछा करने के लिए मेडचल निवासी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
16 अक्टूबर, 2017 को एलबी नगर पुलिस को पीड़िता की तरफ से कोंडम प्रेम कुमार के खिलाफ शिकायत मिली, जो घटना के वक्त 23 साल का था।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी दो महीने से प्यार के नाम पर लड़की का पीछा कर रहा था। उसने व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए भी ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना किया।
11 अक्टूबर 2017 को आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा।
इसके तीन दिन बाद वह लड़की के घर गया और उसकी मां से कहासुनी की, जिसके बाद वह उसे घसीट कर घर से बाहर ले गया।
उसने उससे कहा कि अगर वह उसके साथ नहीं आई और उसे मारा तो वह उसे मार डालेगा। एलबी नगर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
एलबी नगर स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (पॉक्सो) कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 16,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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