Hyderabad: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल कठोर कारावास

यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल कठोर कारावास

Update: 2026-04-30 03:17 GMT
Hyderabad: एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को कमाटीपुरा में 2023 में दर्ज हुए एक बच्चे के यौन शोषण के मामले में एक आदमी को 25 साल की सज़ा सुनाई।
दोषी, काली अमन कुमार उर्फ ​​अक्षय (29) को POCSO एक्ट के तहत 10 साल के लड़के का यौन शोषण करने और उसे चुप रहने की धमकी देने का दोषी पाया गया।
पुलिस के मुताबिक, अक्षय बच्चे को टीवी देखने के बहाने अपने घर ले गया और 2023 में चार महीने तक उसके साथ बार-बार गलत काम किया।
यह घटना तब सामने आई जब लड़के के पिता ने दिसंबर 2023 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर, कमाटीपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
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