हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने 2018 में चिलकलगुडा में दर्ज एक नाबालिग लड़की के बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी व्यक्ति चौधरी माणिक्य राव ने उसी पड़ोस की 15 वर्षीय लड़की की निजी तस्वीरें खींच लीं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसने चार साल के दौरान कई बार उसे धमकाया और उसका यौन शोषण किया। उसने यह बात किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
घटना तब सामने आई जब लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की और उसकी दादी उसे अस्पताल ले गई।
एक शिकायत के आधार पर, चिलकलगुडा पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।