Hyderabad.हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को रूमाल से चेहरा ढकने और संदिग्ध तरीके से घूमने के आरोप में दोषी ठहराते हुए दस दिन के कारावास की सजा सुनाई।
याकूतपुरा निवासी 30 वर्षीय मजदूर सैयद साजिद को चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने पकड़ लिया और हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम, 1348 एफ की धारा 61(बी) के तहत मामला दर्ज किया, जो अपराध करने के इरादे से चेहरा ढकने या भेष बदलने पर दंडनीय है।
उसे नामपल्ली स्थित सुबह की अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई और चंचलगुडा स्थित केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया।