Hyderabad: पुराने शहर में बेटी से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2024-06-22 09:03 GMT
Hyderabad,हैदराबाद: 41 वर्षीय रसोइए को अपनी बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO अधिनियम) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला शुक्रवार, 21 जून को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में बारहवें अतिरिक्त महानगर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। दोषी हैदराबाद के पुराने शहर के अंतर्गत हुसैनी आलम का निवासी है। पीड़ित लड़की की माँ घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित लड़की की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि 15 मई को रात का खाना खाने के बाद उसके माता-पिता एक कमरे में सो गए और वह अपने भाइयों के साथ दूसरे कमरे में सो गई। आधी रात को जब लड़की गहरी नींद में थी, तो उसका पिता उसके पास आया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। चूंकि लड़की गहरी नींद में थी, इसलिए वह अपने पिता के कृत्यों का विरोध नहीं कर सकी। बाद में 18 मई को, फिर से उसका पिता उसके पास आया और उसके साथ यौन संबंध बनाए और लड़की को धमकाया कि वह इस बारे में किसी को न बताए। इसलिए, उसने पुलिस से उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संपर्क किया। इसके आधार पर हुसैनी आलम के पुलिस निरीक्षक जी नरेश कुमार ने मामला दर्ज किया। सभी संबंधित पक्षों को एक्सप्रेस एफआईआर जारी की गई और जांच की गई।
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