Hyderabad: नाबालिग का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में व्यक्ति को 5 साल की सजा
Hyderabad: एलबी नगर में बच्चों के यौन अपराधों से विशेष संरक्षण अधिनियम (POCSO) अदालत ने बुधवार, 19 जून को नाबालिग का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई।
मामला मनचल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 366 (अपहरण) और POCSO अधिनियम की धारा 11(i) R/W (बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत दर्ज किया गया था।
दोषी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।