Hyderabad,हैदराबाद: सरूरनगर में 2019 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरूरनगर के चंपापेट के एक बाइक मैकेनिक दोषी वी महेश (23) ने लड़की से शादी करने का वादा किया और उसका अपहरण कर लिया। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सरूरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर महेश को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।