हैदराबाद : पीडी एक्ट के तहत आदतन दो चोरों को दोषी करार

पीडी एक्ट के तहत आदतन दो चोरों को दोषी करार

Update: 2022-08-12 13:26 GMT

हैदराबाद: राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय द्वारा 26 जून को गिरफ्तार किए गए दो आदतन चोरों को गुरुवार को प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

आरोपियों की पहचान दसारी नरसैय्या (55) और अंगदी जम्पैया (38) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं। पुलिस ने उन्हें सेंट्रल जेल चेरलापल्ली में हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 2018 में राचकोंडा कमिश्नरेट और तेलंगाना के अन्य हिस्सों की सीमा के तहत घर में चोरी करना शुरू कर दिया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 8.5 तोला वजन के सोने के गहने सहित चोरी की संपत्ति जब्त की। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजकर जेल भेज दिया गया है।

आरोपी दसारी नरसैय्या, उसका बेटा दसारी मुरली कृष्णा समेत महबूबाबाद जिले के अन्य लोग आपस में रिश्तेदार थे। उन्होंने एक गिरोह बनाया और राचकोंडा कमिश्नरेट की सीमाओं के साथ-साथ तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों में घरों में सेंध लगाना शुरू कर दिया।

वे 2018 से घरों में घुस रहे थे और जेल जाने से पहले उन्हें पुलिस ने कई बार हिरासत में लिया था।

Tags:    

Similar News