हैदराबाद: नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोप में पूर्व सिपाही को 20 साल की जेल
नाबालिग लड़कियों से रेप
हैदराबाद: पॉक्सो एक्ट के मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के लिए भारतीय सेना के एक पूर्व सिपाही को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
सजायाफ्ता व्यक्ति बृजेश कुमार यादव (32), जो पहले सिग्नल रेजिमेंट में सिपाही के रूप में काम करता था, ने अम्मुगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास अलग-अलग इलाकों में युवा जोड़ों को निशाना बनाया। उसने क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के भेष में पुरुष व्यक्ति को घायल कर दंपती पर हमला किया और महिला के साथ दुष्कर्म किया।
दिसंबर 2017 में हुई पहली घटना में, उसने एक 15 वर्षीय लड़की के साथ मारपीट की और उसके प्रेमी को भगाकर उसके साथ बलात्कार किया।
2018 में फिर उसने एक और नाबालिग लड़की को अपना निशाना बनाया, जो अपने पुरुष मित्र के साथ थी। उसने लड़के की पिटाई की और लड़की को घसीटकर पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
जांच अधिकारी दोनों मामलों में बृजेश कुमार यादव के शामिल होने की पुष्टि करने वाली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट की मदद से दोनों घटनाओं को संबंधित कर सकते हैं।
"हमने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि हमारा दृष्टिकोण पीड़ित केंद्रित और अपराधी केंद्रित है। एक अधिकारी ने कहा, हमारी पीड़ित अधिसूचना, जांच तकनीक, सबूतों के वैज्ञानिक विश्लेषण ने हमें पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने दोषसिद्धि हासिल करने के लिए जांच अधिकारी और टीम के प्रयासों की सराहना की।