Hyderabad: वीकेंड पर ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ अभियान, 283 लोग गिरफ्तार
वीकेंड पर ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ अभियान
Hyderabad: अधिकारियों ने बताया कि साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ एक वीकेंड स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र में 283 उल्लंघनकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए।
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए लोगों में ज़्यादातर दोपहिया वाहन चालक थे, जिनके 227 मामले सामने आए। इसके बाद 39 चारपहिया वाहन चालक, नौ तिपहिया वाहन चालक और आठ भारी वाहन चालक थे।
ज़्यादातर दोपहिया वाहनों पर थे
अधिकारियों ने बताया कि इस एनफोर्समेंट ड्राइव से पता चला कि दोपहिया वाहन चालकों में नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या काफी ज़्यादा थी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे सघन प्रयासों के तहत, वीकेंड पर कई जगहों पर यह विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
उल्लंघनकर्ताओं को उनके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (BAC) लेवल के आधार पर भी अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया। कुल 222 लोगों का BAC लेवल 36 mg/100 ml से 200 mg/100 ml के बीच पाया गया, जबकि 33 लोग 201–300 mg/100 ml की रेंज में आए। कुल 28 उल्लंघनकर्ताओं का BAC लेवल 301 mg/100 ml से 550 mg/100 ml के बीच पाया गया।
सख्त कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है और जानलेवा दुर्घटनाओं के मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
अधिकारियों ने बताया कि नशे की हालत में जानलेवा दुर्घटनाओं में शामिल उल्लंघनकर्ताओं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है।
हालिया एनफोर्समेंट डेटा
ट्रैफिक पुलिस ने हालिया एनफोर्समेंट से जुड़ा डेटा भी साझा किया। 27 अप्रैल से 2 मई, 2026 के बीच, कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कुल 160 मामलों का निपटारा किया गया।
इनमें से 12 उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माने और सामाजिक सेवा, दोनों की सज़ा दी गई, जबकि 148 पर सिर्फ़ जुर्माना लगाया गया। इस दौरान किसी भी मामले में जुर्माना और जेल, दोनों की सज़ा नहीं दी गई।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं और सभी के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें।