Hyderabad हैदराबाद: नामपल्ली कोर्ट Nampally Court के द्वितीय (II) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. स्वामी ने एक व्यवसायी को सार्वजनिक उपद्रव करने के आरोप में पांच दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हबीबनगर पुलिस थाने के निरीक्षक टी. रामबाबू ने बताया कि गोलकुंडा निवासी 24 वर्षीय आरोपी सरफराज खान को हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ एचसीपी अधिनियम की धारा 70बी और 70सी के तहत मामला दर्ज कर उसे चंचलगुडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था।