Hyderabad,हैदराबाद: स्थानीय अदालत ने फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुजंगा राव Former Additional Superintendent of Police Bhujanga Rao को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए भुजंगा राव को दिल की बीमारी के इलाज के लिए 15 दिन की जमानत अवधि दी है। राव ने दावा किया है कि वह काफी लंबे समय से इस बीमारी से पीड़ित हैं। राव की याचिका के बाद अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जटिलता को देखते हुए चिकित्सा और मानवीय आधार पर जमानत दी है। इस स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान राव हैदराबाद से बाहर न जाएं। भुजंगा राव, जो 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में थे, पर मौजूदा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सहित राजनेताओं, उद्योगपतियों और निजी व्यक्तियों के फोन टैप करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है।