हाईकोर्ट ने KCR-Harish के खिलाफ भूपालपल्ली कोर्ट के आदेश को निलंबित किया
Hyderaba हैदराबाद: पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और विधायक हरीश राव को हाईकोर्ट से कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने भूपलपल्ली जिला सत्र न्यायालय Bhupalpally District Sessions Court के आदेशों को अनुचित मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राजलिंग मूर्ति को नोटिस जारी किया है। के. चंद्रशेखर राव और हरीश राव के वकील ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी है।