हाईकोर्ट ने दलबदलू BRS MLA की अयोग्यता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-08-08 08:04 GMT

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने बुधवार को कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों दानम नागेंद्र, कादियम श्रीहरि और तेलम वेंकट राव को अयोग्य ठहराने की मांग वाली रिट याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बीआरएस के दलबदलू विधायकों की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी श्रीरघुराम और मयूर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के 10 दिनों के भीतर ही उनकी अयोग्यता के लिए याचिका दायर कर दी थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अध्यक्ष को न्यूनतम समय दिए बिना ही न्यायिक समीक्षा की मांग की है और इसलिए उनकी अयोग्यता की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए या खंडपीठ को भेज दिया जाना चाहिए।

उन्होंने उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ को याद दिलाया, जिसने पिछली विधानसभा में बीआरएस में शामिल हुए अपने विधायकों की अयोग्यता के लिए कांग्रेस के नेताओं द्वारा दायर याचिका में अध्यक्ष के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया था। बीआरएस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम, जे रामचंदर राव और गंद्र मोहन राव ने तर्क दिया कि निर्णय लेने में अध्यक्ष की देरी अनुचित थी और यह उनके संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता के बराबर है। उन्होंने अयोग्यता प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अदालत से निर्देश मांगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

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