हाईकोर्ट ने हायरल्डाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का बैंक खाता डी-फ्रीज करने का आदेश दिया
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने गुरुवार को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) को बड़ा राहत देते हुए कैनरा बैंक, दिलसुखनगर में उसके बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने जुलाई 2025 में केस संख्या 2 के सिलसिले में HCA के बैंक खाते को फ्रीज किया था। HCA ने इस एकतरफा कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए कोर्ट में चुनौती दी। एसोसिएशन ने दावा किया कि उन्हें इस मामले की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस जारी किया गया, जिसके बावजूद उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। HCA के अधिकृत प्रतिनिधि इम्तियाज खान ने कोर्ट को बताया कि खाते के फ्रीज होने के कारण एसोसिएशन की सारी गतिविधियाँ ठप हो गई हैं और तत्काल डी-फ्रीजिंग की आवश्यकता है।
जस्टिस श्रवण कुमार ने यह नोट किया कि HCA इस केस में आरोपी तक नहीं था। एसोसिएशन केवल इस मामले में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर, सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि HCA को बैंक खाता संचालन के लिए अपनी आंतरिक नियमावली का पालन करना आवश्यक है। जस्टिस श्रवण ने खाते के डी-फ्रीज होने का आदेश देते हुए HCA को निर्देश दिया कि वे KYC नियमों का पालन करें। हालांकि, जज ने HCA द्वारा 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो उनके संचालन पर हुई एकतरफा कार्रवाई से जुड़ा था। इस फैसले से HCA की संचालन गतिविधियों को फिर से सुचारू रूप से चलाने का रास्ता खुल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है।