हैदराबाद: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के नैतिक अधिकारी और लोकपाल (अतिरिक्त प्रभार), न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने महिला ICA प्रतिनिधि नामिती के रूप में शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में वंका रोमा सिंह को उनके पद से अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
नैतिक अधिकारी ने भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) को एक अन्य महिला प्रतिनिधि को नामित करने का भी निर्देश दिया है।
अयोग्य ठहराए जाने का प्राथमिक आधार न्यायमूर्ति लवू नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय समिति द्वारा 31 जुलाई, 2023 को जारी आदेश है।
इस आदेश ने गनरॉक क्लब और उसके पदाधिकारियों को HCA में पद धारण करने या एक कार्यकाल या तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया, जो भी अधिक हो। गनरॉक क्लब का प्रबंधन वंका प्रताप और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्ष रोमा सिंह थीं।
इसके अलावा, कार्यवाही में यह भी उल्लेख किया गया है कि रोमा सिंह की बेटी वंका पूजा ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न आयु वर्गों में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2024-25 सत्र के लिए अंडर-23 महिला ट्रॉफी भी शामिल है।
HCA के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, रोमा सिंह ने HCA के नियम 38(2) के अनुसार पदभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर प्रकटीकरण विवरण दाखिल नहीं किया।
यह नियम अनिवार्य करता है कि पदभार ग्रहण करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में शीर्ष परिषद को किसी भी मौजूदा या संभावित हितों के टकराव का खुलासा करना होगा, जिसका खुलासा HCA की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।