अवमानना मामले में HC ने अज़हरुद्दीन का स्पष्टीकरण खारिज
व्यापक हलफनामा प्रदान करने का आदेश दिया।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अज़हरुद्दीन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ उनके हलफनामे को खारिज कर दिया बल्कि उन्हें दो हफ्ते के अंदर बेहतर हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए भी बुलाया.
अज़हरुद्दीन पर नलगोंडा जिला क्रिकेट एसोसिएशन (एनडीसीए) को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) द्वारा आयोजित मैचों में भाग लेने की अनुमति नहीं देने के लिए अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है। एनडीसीए ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अजहरुद्दीन ने 2022 में जारी अदालत के निर्देश की अवहेलना की है।
अवमानना याचिका का जवाब देते हुए, मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अदालत को एक हलफनामा सौंपा, जिसमें मामले पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, एनडीसीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जीशान अदनान महमूद ने कई विरोधाभासों और गलत बयानों को उजागर करते हुए, अज़हरुद्दीन के हलफनामे की आलोचना की।
एमएस एजुकेशन अकादमी
प्रस्तुत तर्कों पर संज्ञान लेते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी विनोद कुमार ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन को अधिक ठोस और व्यापक हलफनामा प्रदान करने का आदेश दिया।