HC ने SPCA, DPCA पर 3 सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Update: 2024-09-14 04:13 GMT
 Hyderabad  हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। यह नोटिस एक अवमानना ​​मामले की सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें 24 अगस्त, 2023 को खंडपीठ के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उपरोक्त अधिकारियों को दंडित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। विषय वस्तु तेलंगाना में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (डीपीसीए) के गठन से संबंधित है।
राज्य सरकार को इसका गठन करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका और एक रिट दायर की गई थी। जनहित याचिका और रिट में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसपीसीए और डीपीसीए केवल कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन कोई कार्यालय आवंटित नहीं है, कोई नियमित कर्मचारी प्रतिनियुक्त नहीं हैं; उन्हें कार्यात्मक नहीं बनाया गया है। आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना ​​का मामला दायर किया, जिसमें कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
Tags:    

Similar News

-->