हरीश ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

Update: 2024-12-05 06:30 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: सिद्दीपेट Siddipet के विधायक टी हरीश राव ने हाईकोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ 1 दिसंबर को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 386 (जबरन वसूली), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 1205/2024 को रद्द करने की मांग की गई है।
यह एफआईआर सिद्दीपेट FIR Siddipet के एक रियल एस्टेट डीलर और सामाजिक कार्यकर्ता गढ़गोनी चक्रधर गौड़ द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। चक्रधर गौड़ ने आरोप लगाया कि हरीश राव ने मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया।
उनकी शिकायत के अनुसार, हरीश राव ने पूर्व टास्क फोर्स डीसीपी राधाकृष्ण राव के साथ मिलकर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनके और उनके परिवार के सदस्यों के फोन को अवैध रूप से टैप किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरीश राव के निर्देश पर काम करते हुए राधाकृष्ण राव ने उन्हें अपना सामाजिक कार्य बंद करने के लिए धमकाया। उच्च न्यायालय अगले कुछ दिनों में एकल न्यायाधीश के समक्ष हरीश राव की याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
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