हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) ने उन घरों और आवासीय अपार्टमेंटों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जो नल खुले छोड़कर और टैंकों में पानी भरकर पीने का पानी बर्बाद कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, नगर निकायों के अधिकारी हर सुबह आवासीय इलाकों का निरीक्षण कर जांच करेंगे कि कहीं सड़कों पर पानी गैरजिम्मेदाराना तरीके से तो नहीं बहाया जा रहा है. पानी की बर्बादी पाए जाने पर अधिकारी मालिकों की अनुपस्थिति में भी घर/अपार्टमेंट की तस्वीरें लेंगे।
जीएचएमसी ने नए नियम के बारे में नागरिकों में जागरूकता फैलाने और उन्हें पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर भी तैयार किए हैं ताकि शहर को पानी की कमी से बचाया जा सके।