एससी, एसटी आयोग में रिक्तियों के कारण बताएं: राज्य को तेलंगाना हाईकोर्ट
एससी, एसटी आयोग , राज्य को तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर राज्य एससी और एसटी आयोग में रिक्तियों पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी के नेतृत्व वाली पीठ ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति विकास विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया। पीठ ने उनसे इस संबंध में कारण बताने को कहा।
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तेलंगाना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबित है और आयोग फरवरी 2021 से निष्क्रिय है।
सिकंदराबाद के एस गणेश राव और जे शंकर ने तेलंगाना राज्य एससी और एसटी आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने पर जनहित याचिका दायर की.
जनहित याचिका में कहा गया है कि आयोग के समक्ष कई मुद्दे लंबित हैं और कर्मियों के बिना लोगों की शिकायतों को नहीं सुना जा सकता है।
सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।