Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 27 दिसंबर को कथित फॉर्मूला ई घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) को 31 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी। 21 दिसंबर को केटीआर ने एसीबी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और 55 करोड़ रुपये की राशि के दुरुपयोग का मामला दर्ज किए जाने के बाद निरस्तीकरण याचिका दायर की थी। न्यायालय के समक्ष प्रति-याचिका प्रस्तुत करते हुए, एसीबी ने केटीआर की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस समय उन्हें जमानत देने से जांच में बाधा आएगी। एसीबी ने आरोपों के संबंध में उनसे पूछताछ करने के लिए केटीआर की हिरासत मांगी है।
एसीबी ने मामले में शिकायतकर्ता प्रधान सचिव (एमए एंड यूडी) दाना किशोर का बयान पहले ही दर्ज कर लिया है। 19 दिसंबर को एसीबी ने केटीआर के खिलाफ पिछले साल हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया था, जब बीआरएस सत्ता में थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 120(बी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री के निर्देश पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी कंपनी को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया।