Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार बुधवार को फॉर्मूला-ई रेस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) सुबह करीब 10 बजे बंजारा हिल्स स्थित एसीबी मुख्यालय पहुंचे। 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसीबी अधिकारी से फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) को 54.88 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के बारे में पूछताछ कर सकती है। नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के तत्कालीन विशेष मुख्य सचिव के रूप में अरविंद कुमार, जो मामले में दूसरे आरोपी हैं, ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) से यूके स्थित एफईओ को भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसीबी अरविंद कुमार का बयान दर्ज कर सकती है, जिन्हें पिछले साल जनवरी में राज्य सरकार द्वारा एक ज्ञापन जारी कर आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए समझौता करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर ज्ञापन के जवाब में कहा था कि उन्होंने तत्कालीन नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग (केटीआर) मंत्री के निर्देश पर धन हस्तांतरण के आदेश जारी किए थे। एसीबी ने केटीआर, अरविंद कुमार और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी के खिलाफ एचएमडीए द्वारा स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एफईओ और संबंधित संस्थाओं को भुगतान में कथित अनियमितताओं के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने 6 जनवरी को केटीआर को तलब किया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान उनके वकील को उपस्थित नहीं होने देने के बाद वे एसीबी कार्यालय से लौट आए। एसीबी ने उसी दिन उन्हें एक और नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 9 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी को केटीआर की एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एसीबी को उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इस बीच, एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। केटीआर के मंगलवार को एजेंसी के समक्ष पेश न होने के बाद ईडी ने मंगलवार को उन्हें एक नया नोटिस जारी कर 16 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया। बीआरएस नेता ने एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा था। अरविंद कुमार को 9 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होना है। ईडी ने पहले बी.एल.एन. रेड्डी और अरविंद कुमार को क्रमशः 2 और 3 जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने और समय मांगा था।