Telanganaतेलंगाना: तेलंगाना के करीमनगर जिले में जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हजूराबाद से सांसद रेड्डी पर भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो 1 जुलाई को लागू हुआ और वह संभवतः पहले जन प्रतिनिधि होंगे जिनके खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी कामकाज बाधित हुआ
पुलिस ने बताया कि रेड्डी ने मंगलवार को यहां जिला परिषद की आम बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर पामेला सतपति और अन्य अधिकारियों के काम में बाधा डाली। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "बीआरएस विधायकों ने अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की और जिला परिषद बैठक हॉल के फर्श पर बैठे थे, जब जिला कलेक्टर बैठक हॉल छोड़ने वाले थे।"
यह जानकारी पुलिस को दी गई
पुलिस ने कहा कि कलेक्टर ने विधायक से कहा कि वे (अधिकारी के खिलाफ) आरोप की जांच कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर के जवाब से नाखुश रेड्डी ने "उन्हें अपना कर्तव्य करने से रोका।" पुलिस ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास की शिकायत के बाद मंगलवार को BRS विधायक के खिलाफ BNS धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा) और 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया।