हैदराबाद: स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सेवारत सरकारी स्कूल शिक्षकों को तेलंगाना राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीएस टीईटी) 2024 में उपस्थित होने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ए श्रीदेवसेना ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि जो शिक्षक टीईटी 2024 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा लिखने के लिए किसी भी अनुमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।” उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद, सेवारत सरकारी स्कूल शिक्षकों को उनकी पदोन्नति के लिए टीईटी योग्यता अनिवार्य है। टीईटी पंजीकरण 27 मार्च से 10 अप्रैल तक वेबसाइट Schooledu.telangana.gov.in पर किया जा सकता है।