प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 22 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करेगा। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा "पाइपलाइन" में है और 22 अगस्त तक दाखिल किया जाएगा।
पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई और ईडी से कविता की याचिकाओं पर जवाब मांगा था, जिसमें 1 जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें दो मामलों में जमानत देने से इनकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया है।