Hyderabad,हैदराबाद: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व कमिश्नर अरविंद कुमार से गुरुवार, 9 जनवरी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 54.88 करोड़ के कथित फॉर्मूला ई घोटाले में छह घंटे तक पूछताछ की। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (IAS) गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ED के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ED भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। कुमार के साथ तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव (KTR) और HMDA के पूर्व मुख्य अभियंता BLN रेड्डी पर कथित फॉर्मूला ई घोटाले का आरोप है। कुमार एजेंसी द्वारा पूछताछ किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
इससे पहले गुरुवार को KTR हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित ACB कार्यालय पहुंचे। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी बुधवार को ईडी के समक्ष पेश हुए और ईडी अधिकारियों ने उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की। कथित तौर पर रेड्डी से विदेशी मुद्रा में यूके स्थित फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस (FEO) को लगभग 55 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई, जो कथित तौर पर FEMA और PMLA के प्रावधानों का उल्लंघन है। पूर्व मुख्य अभियंता से यह भी पूछा गया कि धन के हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कोई मंजूरी क्यों नहीं ली गई। रेड्डी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अरविंद कुमार से पूछताछ की संभावना है। पूर्व HMDA अधिकारी रेड्डी ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि उन्होंने अरविंद कुमार के आदेश पर काम किया।
ईडी ने इससे पहले रेड्डी और अरविंद कुमार को क्रमश: 2 और 3 जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा। एसीबी ने पिछले महीने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव, अरविंद कुमार और रेड्डी के खिलाफ एचएमडीए द्वारा स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एफईओ और संबंधित संस्थाओं को भुगतान में कथित अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 120 (बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अरविंद कुमार बुधवार को एसीबी के सामने पेश हुए थे और उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। केटी रामा राव, जो मामले में आरोपी नंबर एक हैं, गुरुवार को एसीबी के सामने पेश हुए। उन्हें 16 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने मंगलवार को केटी रामा राव को नए नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें 16 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया, क्योंकि वह मंगलवार को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। बीआरएस नेता ने एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा था।