सोशल मीडिया मामलों में आरोपियों को बिना ठोस कारण के रिमांड पर न भेजें: HC
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय The Andhra Pradesh High Court ने न्यायाधीशों को आदेश जारी किया कि वे 'अभद्र' सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामलों में आरोपियों को रिमांड पर न लें। आदेश में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामलों, गिरफ्तारी और रिमांड के बारे में भी निर्देश जारी किए गए।
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने राज्य के सभी न्यायाधीशों को एक परिपत्र जारी किया कि इन मामलों में आरोपियों को यंत्रवत् रिमांड पर भेजना उचित नहीं है। अदालत ने जोर देकर कहा कि सभी मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से आदेशों का पालन करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे अदालत की अवमानना का मामला झेलना पड़ेगा। इसके अलावा, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामलों से निपटने वाले सभी न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हाल के दिनों में, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती थी।