Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक हरीश राव को 12 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हरीश राव ने फोन टैपिंग से संबंधित पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया और मामले की सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।